महराजगंज। दहेज उत्पीड़न के मामले में पति को एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है।
कोतवाली सदर क्षेत्र के ग्राम सभा मुजहना खुर्द की रहने वाली वंदना ने दहेज उत्पीड़न का परिवाद पति राजेश, ससुर बेचू, सास निर्मला देवी, ननद चंदा के खिलाफ परिवाद दाखिल किया था। मुंसिफ मजिस्ट्रेट ने सास, ससुर और ननद को दोष मुक्त करते हुए पति राजेश को एक वर्ष के कारावास के साथ अर्थदंड से दंडित किया है।
मामले की सुनवाई के दौरान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संतोष कुमार मिश्र ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, सबूतों के आधार पर बहस की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश पवन कुमार श्रीवास्तव ने दोषी राजेश कुमार को एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। संवाद