महराजगंज। गांव में होने वाले विकास कार्यों के लिए होने वाली खरीदारी पर ठेकेदार अब टैक्स चोरी नहीं कर सकेंगे। इसके लिए जिले की सभी ग्राम पंचायतों में होल्डिंग बैंक खाता खोला जाएगा। भुगतान से दो प्रतिशत टीडीएस काटकर पहले की जमा कर लिया जाएगा।
शासन की ओर से वर्ष 2018 में ग्राम पंचायतों को जीएसटी विभाग में पंजीकरण कराने के आदेश थे, लेकिन इसके बाद भी ग्राम पंचायतों ने रुचि नहीं दिखाई। जिले की 862 ग्राम पंचायतों में से 587 ने ही जीएसटी पंजीकरण कराया। इनमें से भी अधिकांश समय पर जीएसटी जमा नहीं करते हैं। ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन निर्माण, अंत्येष्टि स्थल, कूड़ा प्रबंध केंद्र, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट, नाली, सड़क, इंटरलॉकिंग आदि निर्माण कार्य होते हैं।
ठेकेदार के माध्यम से वाहन व मशीनों की भी खरीदारी होती है। इसमें ठेकेदार को ग्राम पंचायत की ओर से पूरा भुगतान कर दिया जाता है, लेकिन ठेकेदार जीएसटी दाखिल नहीं करते हैं। इससे विभाग के अधिकारी जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में दबाव बनाते हैं। इससे उबरने के लिए ग्राम पंचायतों का होल्डिंग बैंक अकाउंट खाता खोलने के लिए विभाग ने शासन के निर्देश पर तैयारी पूरी कर सभी खंड विकास अधिकारियों को पत्र जारी किया है।
ग्राम पंचायतों में होने वाले कार्यों में टैक्स जमा न करने की शिकायतें मिल रही हैं। जिसपर अंकुश लगाने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत का होल्डिंग अकाउंट खोला जाएगा। ठेकेदार को भुगतान करते समय दो प्रतिशत टैक्स काटकर होल्डिंग अकाउंट में डाल दिया जाएगा, यह निर्देश शासन से मिला है जिससे सभी खंड विकास अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है।
-यावर अब्बास, जिला पंचायत राज अधिकारी