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Maharajganj News: नाबालिग से छेड़खानी के दोषी को चार साल की सजा

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महराजगंज। विशेष न्यायाधीश, अनन्य न्यायालय पाॅक्सो अधिनियम, महराजगंज ने किशोरी के साथ छेड़खानी और गाली-गलौच के मामले में सुनवाई की।
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न्यायालय ने अभियुक्त रमेश, निवासी बरगदवा को दोषी पाते हुए चार वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अभियुक्त पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न चुकाने की स्थिति में अभियुक्त को एक माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत छह नवंबर 2016 को हुई थी। अभियुक्त रमेश ने किशोरी के साथ छेड़खानी की और उसे गाली-गलौच कर अपमानित किया था। पीड़िता के परिजनों ने इस घटना की शिकायत कोतवाली पुलिस से की थी। इसके आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने पीड़िता का बयान दर्ज किया और अन्य साक्ष्यों को एकत्र किया गया, जिसके आधार पर विवेचक ने अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। मंगलवार को मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश, पाॅक्सो कोर्ट में हुई।
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