महराजगंज। छेड़छाड़ समेत मारपीट के मामले में निचलौल थाना क्षेत्र के एक गांव के अभियुक्त को न्यायालय ने चार साल कारावास की सजा दी है। विशेष न्यायाधीश अनन्य न्यायालय पॉक्सो अधिनियम ने यह सजा सुनाई है। अभियोजन अधिकारी विजय नरायन सिंह ने बताया कि 16 नवंबर 2014 को केस दर्ज हुआ था। किशोरी को युवक ने छेड़छाड़ करने के साथ ही मारापीटा था। मामले में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद से न्यायालय ने सभी तथ्यों पर गौर करते हुए यह सजा दी है। संवाद