राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जिले में विधिवत लागू हो गया है।
शनिवार को डीएम सुनील कुमार श्रीवास्तव ने अंत्योदय के 40 लाभार्थियों को 10 किलो गेहूूं तथा 25 किलो चावल देकर योजना का शुभारंभ किया। कहा कि प्रत्येक माह खाद्यान्न मिलेगा। जिससे सभी पात्रों को भोजन की गारंटी दी जा सके।
उद्घाटन मौके पर डीएम ने कहा कि किसी कारण से उन्हें खाद्यान्न नहीं दिया जाएगा तो इसके एवज में रकम दी जाएगी। उन्हें इसको प्राप्त करने के लिए पैन कार्ड की भांति एक कॉर्ड दिया जाएगा जिसके आधार पर उन्हें खाद्यान्न दिया जाएगा। खाद्यान्न नहीं दिए जाने की सूचना मोबाइल पर मैसेज से प्राप्त होगी। कोटेदारों को पारदर्शिता का ध्यान देना चाहिए।
पुलिस अधीक्षक भारत सिंह ने कहा कि इस अधिनियम के लागू होने से सभी को भोजन मिल सकेगा। लोगों का पेटा भरा होगा तो अपराध में कमी आएगी। उन्होंने कोटेदारों को आगाह किया कि शासन के मंशा के अनुसार कार्य करें नही तो शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
जिलापूर्ति अधिकारी अमित त्रिपाठी ने कहा कि जिले में अंत्योदय के सभी 66619 लाभार्थी इस अधिनियम में खाद्यान्न पाएंगे। इसके अलावा 303432 पात्र गृहस्थ चयनित किए गए। इस अधिनियम में प्रति किलो गेहूं दो रुपये, चावल तीन रुपये की दर से दिया जाएगा। नगरपालिका परिषद के गिरिजा इस अधिनियम की प्रथम लाभार्थी रहीं।
एडीएम केएस पांडे ने इस अधिनियम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। डिप्टी आरएमओ अजित त्रिपाठी, जिला होम्योपैथिक अधिकारी डॉ. कमलेश, आपूर्ति निरीक्षक विजय प्रकाश सहाय, विद्या निवास मिश्रा, कुमार सौरभ, प्रदीप पांडे, एसएमआई संजय जायसवाल, रामानंद जायसवाल, एमआई हरिहर पाठक, सहित तमाम कोटेदार उपस्थित रहे।