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Maharajganj News: गैंगेस्टर में पांच वर्ष का सश्रम कारावास

Tue, 13 Aug 2024 09:10 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
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महराजगंज। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय कोर्ट संख्या एक फूलचंद कुशवाहा ने गैंगस्टर के मामले में सद्दाम शाह निवासी कांशीराम आवास को पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अभियुक्त सद्दाम शाह ने उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत सात अगस्त 2024 को जुर्म स्वीकार की प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। बताया कि 20 जुलाई 2019 से जिला कारागार में निरुद्ध है। वह काफी गरीब है। अपना मुकदमा स्वेच्छा पूर्वक जुर्म स्वीकारोक्ती के आधार पर समाप्त कराना चाहता है। जिसपर सहायक शासकीय अधिवक्ता ने अभियुक्त को कड़ी सजा देने की मांग की। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय कोर्ट संख्या एक पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह सजा सुनाई। संवाद
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