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पराली जलाने वाले किसानों पर लगेगा जुर्माना

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पराली जलाने वाले किसानों पर लगेगा जुर्माना
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महराजगंज। राजस्व व किसी विभाग के कर्मी नियमित रूप से निगरानी कर यह सुनिश्चित करें कि कोई भी किसान पराली न जलाए। यदि कोई किसान पराली जलाता है तो लेखपाल उसे चिह्नित करते हुए मानकों के मुताबिक उस पर जुर्माना लगाएं।
यह निर्देश अपर जिलाधिकारी डॉ. पंकज कुमार वर्मा ने बुधवार को सदर तहसील सभागार में आयोजित पराली प्रबंधन संबंधित बैठक में दिया। उन्होंने कहा कि ढाई एकड़ तक के खेत के लिए 2500 रुपये, 2.5 से 5 एकड़ तक के खेत के लिए 5,000 रुपये तथा पांच एकड़ से अधिक के खेत के लिए 15 हजार रुपये का जुर्माना प्रति घटना के मुताबिक लगाया जाएगा।
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उन्होंने कंबाइन हार्वेस्टर मालिकों को निर्देशित किया कि वे अपने कंबाइन मशीन में पुआल प्रबंधन प्रणाली को अवश्य लगाएं। इसके बिना यदि कोई कंबाइन चलती मिलेगी तो उसे तत्काल प्रभाव से सीज कर दिया जाएगा। इस दौरान उप कृषि निदेशक रामशिष्ट, जिला कृषि अधिकारी वीरेंद्र कुमार, उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी राजेश कुमार समेत कृषि व राजस्व विभाग के कर्मी मौजूद रहे।
जागरुकता वाहन को डीएम ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना
महराजगंज। फसल अवशेष को न जलाने तथा उसका बेहतर प्रबंधन करने के लिए किसानों को जागरूक करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बुधवार को कृषि विभाग के प्रचार एवं जागरुकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर कलेक्ट्रेट परिसर से रवाना किया।
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उन्होंने कहा कि पराली जलाने से जहां मिट्टी की उर्वरा शक्ति नष्ट होगी। वहीं, पर्यावरण को भी नुकसान होगा। मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने व पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए किसान पराली जलाने से बचें। किसान यदि इस पर ध्यान नहीं देंगे तो पहले उन पर जुर्माना लगेगा। बाद में भी न मानने पर उनके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। उप कृषि निदेशक रामशिष्ट ने कहा कि पराली को समाप्त करने के लिए किसान डिकंपोजर का प्रयोग करें। इस दौरान कृषि विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे।
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