संवाद न्यूज़ एजेंसी
महराजगंज। एआरटीओ कार्यालय में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नियमों में बदलाव किया गया है। आवदेक को लर्निंग लाइसेंस के लिए खुद के परीक्षा देने का साक्ष्य देना होगा। विभाग की ओर से इसे अनिवार्य कर दिया है। अब टेस्ट देते समय पहले पांच सेकंड तक कैमरे के सामने मुस्कुराना होगा। पांच बार पलकें झपकानी होगी और टेस्ट के दौरान 30 सेकंड में एक बार खुद का मूवमेंट भी दिखाना होगा।
एआरटीओ कार्यालय पहुंचकर टेस्ट देने में उपरोक्त किसी भी स्तर पर कोताही करने पर डीएल जारी होने की प्रक्रिया रुक जाएगी। शडुलना पड़ेगा। कर दिया जाएगा।
परिवहन विभाग के संभागीय निरीक्षक आरडी प्रसाद वर्मा ने बताया कि विभाग की ओर से नये साफ्टवेयर में ये बदलाव मिलेंगे।