महराजगंज। बृजमनगंज क्षेत्र के कान्हापार में वर्ष 2020 में अपनी 16 वर्षीय सगी बहन माधुरी की गला दबाकर भाई ने हत्या कर दी थी। मामले में अभियुक्त सगे भाई लक्ष्मण साहनी को दोषी पाए जाने पर सत्र जनपद न्यायाधीश नीरज कुमार ने आजीवन कारावास के साथ ही 20,000 रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है। जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेंद्र नाथ त्रिपाठी ने बताया कि चंद्रावती देवी निवासी ग्राम सभा कान्हापर थाना बृजमनगंज ने थाना बृजमनगंज में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
तहरीर में उन्होंने बताया कि 20 जुलाई 2020 को करीब तीन बजे दिन में मेरे पुत्र लक्ष्मण साहनी ने मेरी 16 वर्षीय पुत्री माधुरी की गला दबाकर हत्या कर दी है। विवेचक द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर उक्त सजा सुनाई गई। संवाद