महराजगंज। जिले में चल रही पंजीकृत दवा दुकानों पर अब फार्मासिस्ट के नाम और लाइसेंस की जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि अब हर दवा दुकान पर यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होना चाहिए कि वह किस फार्मासिस्ट के नाम से पंजीकृत है, और संबंधित लाइसेंस की वैधता कब तक प्रभावी है। ऐसा न करने वाले मेडिकल स्टोर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिले में करीब 2000 मेडिकल स्टोर खुले हैं। इनमें से कई दुकानों पर फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में दवाओं की बिक्री की शिकायतें मिल रही हैं। कई स्थानों पर बिना फार्मासिस्ट के दवाएं बेची जा रही हैं, जो औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम का उल्लंघन है। इस स्थिति को सुधारने के लिए अब सभी दवा दुकानों पर फार्मासिस्ट का नाम,पंजीकरण संख्या और लाइसेंस की प्रति दुकान में साफ-साफ लगाना अनिवार्य किया गया है। शासन स्तर से स्वास्थ्य विभाग और औषधि विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि दवा दुकान का पंजीकरण केवल उसी फार्मासिस्ट के नाम पर वैध माना जाएगा, जिसके नाम पर लाइसेंस जारी हुआ है। यदि कोई दुकानदार किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर दुकान चला रहा है या लाइसेंसधारी फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में दवाओं की बिक्री कर रहा है, तो ऐसी दुकानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।