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दहेज हत्या में दस वर्ष का सश्रम कारावास

Sat, 11 Mar 2017 12:26 AM IST
अमर उजाला ब्यूराे
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कोर्ट - फोटो : Pintrest
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महराजगंज। जनपद न्यायाधीश भोपाल सिंह ने जनपद के थाना कोतवाली सदर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सभा धनेवा-धनेई निवासी मनीष प्रजापति को अपनी गर्भवती पत्नी कुंती उर्फ दौलत एवं दो वर्षीय मासूम बच्ची अंजू की हत्या दहेज के लालच में कर देने एवं लाश को नहर में फेंक देने के मामले में दोषी पाए जाने पर दस वर्ष सश्रम कारावास के साथ-साथ कुल पंद्रह हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। 
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अभियोजन के अनुसार, वादी मुकदमा विनय कुमार पुत्र स्वर्गीय जगदीश निवासी सोहरौना राजा थाना कोतवाली सदर ने 28 जून 2014 को सदर कोतवाली पुलिस को सूचना दी कि उन्होंने अपनी बहन कुंती उर्फ दौलत का विवाह तीन वर्ष पूर्व मनीष प्रजापति निवासी धनेवा-धनेई थाना कोतवाली सदर के साथ किया था। मनीष दहेज के लिए उनकी बहन को प्रताड़ित किया करता था।

26 जून 2014 को मनीष प्रजापति ने फोन कर बताया कि कुंती नाराज होकर दो वर्षीया पुत्री अंजू के साथ कहीं चली गई है। 28 जून को सुबह गर्भवती कुंती और अंजू की लाश रस्सी से बंधी हुई सोहरौना राजा क्षेत्र में भैंसा नहर में मिली। पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर आरोप पत्र दाखिल किया। 
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विचारण के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता जयसिंह यादव ने बारह गवाहों को पेश कर सजा की मांग की। न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध सबूतों के आधार पर अपने विस्तृत फैसले में उक्त सजा सुनाई है।
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