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बालू खनन मामले में 75 किसानों को प्रशासन का नोटिस

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नरैनी क्षेत्र में नदी से निकाली जा रही अवैध रूप से बालू। - फोटो : अमर उजाला
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महराजगंज-घुघली। सदर तहसील क्षेत्र के घुघली बुजुर्ग गांव में छोटी गंडक नदी के किनारे तय क्षेत्र से ज्यादा क्षेत्र में बालू खनन कराने के मामले में प्रशासन 75 किसानों को नोटिस जारी कर जुर्माना वसूलने का निर्देश दिया है। प्रशासन की सख्ती से लोगों में हड़कंप मच गया है। खनन निरीक्षक शिवदयाल ने बताया कि बालू खनन मामले में घुघली बुजुर्ग गांव के 75 किसानों को नोटिस जारी कर जुर्माना जमा करने का निर्देश दिया गया है। बालू खनन क्षेत्र की जांच में पाया गया कि पट्टा हुए क्षेत्र से ज्यादा क्षेत्र में खनन कर मोटी रकम अर्जित की गई। जमीन के क्षेत्रफल के अनुसार जुर्माना लगाया गया है। नोटिस जारी कर जुर्माने की रकम जमा करने का निर्देश दिया गया है। खनिज अधिनियम के प्राविधानों के मुताबिक संबंधित किसानों पर कार्रवाई हुई है। रमावती देवी, राधेरमण, शंभू, नंदलाल, जवाहिर लाल, छोटे लाल, राजेन्द्र, महेंद्र, रामधनी, मन्नी, काशी, गलाई, लक्षुमन, सवरु, अवधेश, शैलेश समेत अन्य किसानों को नोटिस जारी हुआ है। 15 से 20 लाख रुपये प्रति किसान जुर्माने की रकम निर्धारित हुई है। एसडीएम सदर मदन कुुमार ने बताया कि किसानों को नोटिस जारी कर जुर्माने की रकम जमा करने को कहा गया है। खनन विभाग की ओर से जांच-पड़ताल के बाद यह कार्रवाई हुई है। अवैध खनन किसी भी दशा में नहीं होने दिया जाएगा।
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पहले भी हुई है कार्रवाई
घुघली। करीब दो महीने पहले प्रशासन ने 13 किसानों को नोटिस भेजा था। खनन करने वालों की हिमाकत को देखते हुए प्रशासन भी सक्रिय हुआ। खनन विभाग के अनुसार लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत बिरैचा निवासी रामायण यादव, इंद्रजीत यादव, हीरालाल, धर्मेन्द्र, घुघली बुजुर्ग निवासी अनवारुल हक, रामदीन, चुन्नू यादव, शरीफ, बैजनाथ, मीरा देवी, पौहरिया निवासी जितेंद्र, खंडेशर निवासी राम सिंह, नेबुआ नौरंगिया निवासी धनंजय को नोटिस दिया गया था। इन सभी पर पांच करोड़ का जुर्माना लगाया गया है।
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