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Maharajganj News: पत्नी की हत्या में आजीवन कारावास, आठ साल पहले वारदात को दिया था अंजाम

Thu, 01 Dec 2022 02:02 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महराजगंज।

सार

8 फरवरी 2014 को कनमिसवा गांव के चौकीदार मुसाफिर ने निचलौल थाने में तहरीर दी थी। तहरीर के अनुसार सात फरवरी की रात में गांव के कन्हैया ने अपनी पत्नी रंभा से भोजन मांगा तो पत्नी ने मना दिया। जिससे उसने गुस्से में पत्नी एवं मासूम बच्चे को मारा डाला।
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(सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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जनपद न्यायाधीश जय प्रकाश तिवारी ने बुधवार को हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए अभियुक्त कन्हैया निवासी कनमिसवा टोला किलवारी थाना निचलौल को आजीवन कारावास की सजा दी है। पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतानी पड़ेगी।

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पत्रावली से मिली जानकारी के अनुसार 8 फरवरी 2014 को कनमिसवा गांव के चौकीदार मुसाफिर ने निचलौल थाने में तहरीर दी थी। तहरीर के अनुसार सात फरवरी की रात में गांव के कन्हैया ने अपनी पत्नी रंभा से भोजन मांगा तो पत्नी ने मना दिया। जिससे उसने गुस्से में पत्नी एवं मासूम बच्चे को मारा डाला। पुलिस ने केस दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। सहायक शासकीय अधिवक्ता संतोष कुमार मिश्रा ने गवाही देने के बाद सजा की मांग की। जिस पर न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाही के आधार पर यह सजा सुनाई है।

छेड़छाड़ के अभियुक्त को चार साल की सजा
न्यायालय विशेष न्यायाधीश (अनन्य न्यायालय पॉक्सो) विनय कुमार सिंह द्वितीय ने छेड़छाड़ के मामले की सुनवाई करते हुए अभियुक्त को चार साल की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। मामला 18 अगस्त 2016 का है। पनियरा थाना क्षेत्र के एक गांव के युवक ने गांव की किशोरी के साथ छेड़छाड़ की। किशोरी खेत में घास काटने गई थी।
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वहीं पर गांव का एक युवक उससे छेड़छाड़ करने लगा। सहायक शासकीय अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह ने मामले में गवाही कराने के बाद सजा की मांग की। न्यायालय ने साक्ष्यों एवं गवाही के आधार पर अभियुक्त को यह सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने की दशा में छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। संवाद

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