महराजगंज। प्रदेश सरकार ने ग्राम प्रधानों के खिलाफ होने वाली शिकायतों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। पंचायती राज निदेशालय की ओर से समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किया गया है कि अब ग्राम प्रधानों के खिलाफ कोई भी शिकायत तभी स्वीकार की जाएगी, जब वह संबंधित ग्राम सभा के निवासी की ओर से हलफनामे के साथ की गई हो। इसके साथ ही फर्जी शिकायत की स्थिति में शिकायतकर्ता के खिलाफ विधिक कार्यवाही भी की जाएगी। संयुक्त निदेशक (पंचायती राज), उत्तर प्रदेश, एसएन सिंह की ओर से 31 जुलाई को जिलाधिकारियों को भेजे गए पत्र में यह साफ किया गया है कि शासन के पत्र 10 जुलाई के अंतर्गत यह निर्देश दिए गए हैं। इस निर्देश का आधार ग्राम प्रधान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष कौशल किशोर पांडेय की ओर से छह जून को भेजा गया पत्र है। संवाद