महराजगंज। कोठीभार थाना क्षेत्र के सबया निवासी शत्रुघ्न को आत्महत्या करने के लिए उकसाने के मामले में गांव के दो लोगों पर केस दर्ज करने का आदेश न्यायालय ने दिया है। पीड़ित द्वारिका ने न्यायालय में प्रार्थनापत्र देकर कहा था कि गांव के दो लोगों ने उसके पुत्र शत्रुघ्न को ठेकेदारी के माध्यम से मजदूरी करने के लिए जनवरी में लखनऊ ले गए थे। वहां मजदूरी कराने के बाद आरोपियों ने पारिश्रमिक नहीं दिया और शत्रुघ्न का पहचान पत्र पासपोर्ट को अपने पास रख लिया। सामाजिक रूप से काफी अपमानित करते रहे। इसकी वजह से उसने 24 फरवरी 2023 को जहर खा लिया।
एक माह तक इलाज के बीच 24 मार्च को उसकी मृत्यु हो गई। इस घटनाक्रम को विपक्षी के समक्ष विरोध स्वरूप रखे जाने पर आरोपियों ने पीड़ित कीझोपड़ी एवं खेत की फसल में आग लगा दी। इसकी सूचना कोठीभार पुलिस को दी गई। कार्रवाई न होने पर न्यायालय का शरण लेना पड़ा। अधिवक्ता प्रशांत श्रीवास्तव ने बताया कि न्यायालय ने प्रथम दृष्टया आरोप कारित होने पर कोठीभार पुलिस को संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया है। संवाद