महराजगंज। सावधान! अगर आपका बच्चा नाबालिग है और वह गाड़ी चलाने के लिए मांग रहा है तो उसे न दें। अगर वह गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया तो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकता और आपको लीगल नोटिस भी मिलेगी। जुर्माना भी भरना पड़ेगा। वहीं नाबालिग का लाइसेंस 25 साल की आयु से पहले नहीं बनेगा।क्योंकि मोटर वाहन संशोधित अधिनियम 2019 में काफी कड़े प्रावधान किए गए हैं।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी की ओर से जिले में अभियान चलाकर इस दिशा में जागरूक किया जाएगा। अभिभावकों को यह समझाया जाएगा की नााबालिग को गाड़ी चलाने के लिए न दें। पहले चरण में समझाया जाएगा। इसके बाद टीम जिले में भ्रमण कर जांच करेगी। अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाते हुए मिला तो उसके अभिभावकों को लीगल नोटिस दी जाएगी। जरूरत के अनुसार वाहन पंजीकरण भी निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए यह सख्ती बरती जा रही है।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी विनय कुमार ने बताया कि कम उम्र में गाड़ी चलाना ठीक नहीं है। बालिग होने पर ही गाड़ी चलाएं। यातायात नियमों का पालन करें। सुरक्षा के लिए यह बेहद जरूरी है। थोड़ी सी लापरवाही से समस्या हो सकती है। आने वाले दिनों में खासकर स्कूलों के आसपास विशेष रूप से जांच की जाएगी। अभिभावकों को सचेत रहने की जरूरत है।