महराजगंज। किशोरी से दुष्कर्म करने में सहयोग करने के मामले में अपर सत्र विशेष न्यायाधीश विनय कुमार सिंह द्वितीय ने अभियुक्त को दोषी पाए जाने पर 20 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया है। जनपद के थाना पनियरा क्षेत्र के एक गांव में वर्ष 2013 में नाबालिग बालिका को घर में अंदर कर बाहर से दरवाजा बंद कर दुष्कर्म में सहयोग करने के मामले में दोषी पाए जाने पर महिला को यह सजा मिली। विशेष लोक अभियोजक विनोद सिंह ने सात गवाहों को पेश कर सजा की मांग की। न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व सबूतों के आधार पर अभियुक्त को यह सजा दी है। संवाद