महराजगंज। थाना सिंदुरिया क्षेत्र में वर्ष 2021 में 13 वर्षीय नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर कर भगा ले जाने एवं सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में दोषी पाए जाने पर रंजन प्रजापति एवं अमरेंद्र शर्मा को अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश विनय कुमार सिंह (द्वितीय) ने 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा दी है। 30000 रुपये के अर्थ दंड से भी दंडित किया है। अर्थ दंड की समस्त धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।
विशेष लोक अभियोजक विनोद सिंह ने बताया कि पीड़ित ने सिंदुरिया में रिपोर्ट दर्ज कराया की 26 फरवरी 2021 को वह काम करने ईंट भट्ठा पर गया था। पीड़ित की 13 वर्षीय पुत्री को रंजन प्रजापति एवं अमरेंद्र बहला फुसलाकर भगा ले गए। इस मामले में थाना सिंदुरिया में केस दर्ज होने के बाद विवेचक द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर सजा सुनाई गई।