महराजगंज। नेपाल के नवल परासी जिले के दुर्गाटोला का रहने वाला जलेंद्र दिसंबर 2016 में गिरफ्तार हुआ था। सीमावर्ती क्षेत्र में चरस के साथ पुलिस ने उसे पकड़ा था। मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 20000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। सोनौली थानाध्यक्ष अभिषेक सिंह ने बताया कि ऑपरेशन कंविक्शन के तहत मुकदमे की पैरवी अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित कर बेहतर ढंग से की गई। न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को यह सजा सुनाई है। संवाद