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अवैध चरस बरामदगी के मामले में नेपाली महिला को 10 वर्ष सश्रम कारावास

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अवैध चरस में नेपाली महिला को 10 वर्ष सश्रम कारावास
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महराजगंज। जिले के थाना सोनौली क्षेत्र के भारत-नेपाल सीमा पर वर्ष 2017 में छह किलो 400 ग्राम चरस बरामदगी के मामले में जानकी कामी उर्फ कविता को दोषी पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश कमलेश्वर पांडेय ने दस वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया है। दो लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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जानकारी के अनुसार तत्कालीन उपनिरीक्षक थाना सोनौली राजप्रकाश सिंह ने भारत-नेपाल सीमा पर 11 जून .2017 को जांच के दौरान शक होने पर एक महिला का रोक कर पूछताछ की। उसने अपना नाम जानकी कामी उर्फ कविता निवासी गजेड़ी मजवा, थाना- बुटवल, जिला- रूपनदेही, नेपाल बताया। महिला आरक्षी से जांच कराने पर उसकी कमर में कपड़े से बांधा हुआ चरस बरामद हुआ। जिसका वजन 6.400 किग्रा पाया गया। विवेचक द्वारा न्यायालय में आरोप-पत्र प्रेषित किया गया। विशेष लोक अभियोजक राधवेंद्र उपाध्याय ने दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर सजा की मांग की। न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर यह सजा सुनाई।
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