ललितपुर। अपर सत्र विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट नवनीत कुमार भारती ने नाबालिग भतीजी के साथ छेड़खानी करने वाले रिश्ते के चाचा को तीन साल की सजा सुनाई है। 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दस दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो नरेंद्र सिंह गौर ने बताया कि 24 नवंबर 2020 को तालबेहट थाना के एक गांव निवासी पीड़िता ने पुलिस को तहरीर दी थी। बताया था कि वह प्रतिदिन पढ़ने के लिए तालबेहट जाती है। उसके रिश्ते के चाचा ने एक मोबाइल रखने के लिए दिया। 23 नवंबर 2020 की शाम को चाचा फोन कर उसे पंचायत भवन के पास बुलायाश्र जहां उसके साथ छेड़खानी की। जब उसने विरोध किया तो जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद 24 नवंबर को उसे अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर एक गांव ले गया, जहां उसके साथ छेड़खानी की। साक्ष्यों, गवाहों के सुनने और अभियोजक पक्ष की दलीलों के मद्देनजर न्यायाधीश ने आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।