ललितपुर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार पाराशर ने मारपीट के एक मामले में अभियुक्त को दो साल की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजेश कुमार दुबे ने बताया कि 12 अगस्त 2010 को रावरपुरा निवासी ऋषि बबेले ने पुलिस को एक तहरीर थी। जिसमें बताया था कि उसका भाई रोहित किराने का सामान लेने जा रहा था। तभी रास्ते में बजरिया निवासी छोटे चौबे मिल गया। उसने रोहित को सिगरेट लाने के लिए कहा, तो उसने इंकार कर दिया। जिस पर उसने हाथ में ली कटार उसे मार दी, जिससे वह घायल हो गया। पुलिस ने छोटे चौबे के खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेज दिया। साक्ष्यों और गवाहों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने छोटे चौबे को दो साल की सजा सुनाई है। 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।