ललितपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश यादवेंद्र सिंह ने पाली थाना अंतर्गत ग्राम डुंगरिया में मारपीट के आरोपी को दोष सिद्ध पाने पर दो वर्ष कारावास की सजा और 5500 रुपये का जुर्माना लगाया है।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव लिटौरिया ने बताया कि थाना पाली अंतर्गत डुंगरिया गांव निवासी मुकेश पुत्र बाबू सहरिया ने प्रार्थनापत्र पुलिस को दिया था। इसमें बताया कि 24 सितंबर 2015 की रात आठ बजे विमान निकल रहे थे। वह उन्हें देखने गया, वहां कल्यान, हरनारायन व प्रकाश जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली देने लगे। जब उसने विरोध किया, तो सभी ने एक राय होकर मारपीट कर दी। पुलिस ने मुकेश की तहरीर पर तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वहीं, पुलिस ने दो आरोपियों हरनारायन व प्रकाश के नाम मुकदमा से निकाल दिए। कल्यान सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। साक्ष्यों व अभियोजन पक्ष की दलीलों पर न्यायाधीश ने कल्यान को दो वर्ष कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 5500 रुपये का जुर्माना लगाया। अभियोजन पक्ष ने हरनारायन और प्रकाश को धारा 319 के तहत न्यायालय में तलब किया है। इनकी सुनवाई अलग से होगी।