ललितपुर। अस्पताल, न्यायालय व अन्य प्रतिबंधित क्षेत्र के 100 मीटर परिधि में पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे। जिला मजिस्ट्रेट अक्षय त्रिपाठी ने यह आदेश जारी किए हैं।
उन्होंने बताया कि दीपावली पर शाम छह से रात दस बजे तक ही पटाखे फोड़ सकते हैं। इसके बाद सुबह छह बजे तक पटाखे फोड़ने की अनुमति नहीं होगी। यह भी बताया कि सभी तहसील मुख्यालयों के नियत स्थान पर पटाखों की दुकानें लगाई जाएंगी। दुकानदारों को अग्निशमन के पूरे इंतजाम करने होंगे। सामूहिक आतिशबाजी के लिए अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा एक जगह पर पचास से अधिक दुकानों के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। मुख्यालय पर पचास दुकानें लगाने के लिए चौकाबाग निर्धारित किया गया है। अस्थाई लाइसेंस वितरण के लिए प्रशासन ने प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। संवाद