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Lalitpur News: महिला के गले से मंगलसूत्र खींचकर ले जाने वाले को पांच साल की सजा

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ललितपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील सिंह ने झांसी खजुराहो पैसेंजर ट्रेन में महिला के गले से मंगलसूत्र खींचकर ले जाने वाले को पांच साल की सजा और आठ हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता राकेश तिवारी ने बताया कि थाना जखौरा अंतर्गत मोहल्ला डूमरा निवासी राजेंद्र कुमार ने जीआरपी पुलिस को 27 अगस्त 2018 को तहरीर दी थी। उनका कहना था कि झां-खजुराहो पैसेंजर ट्रेन से वह पत्नी संगीता के साथ रेलवे स्टेशन जखौरा से ललितपुर जा रहे थे। ट्रेन दैलवारा स्टेशन से ललितपुर की ओर रवाना हुई। तभी एक युवक जो पहले से ट्रेन में बैठा था, उसने झपट्टा मारकर मंगलसूत्र खींच लिया और ट्रेन से कूद गया। जीआरपी ने अज्ञात युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी। जीआरपी थाना जखौरा अंतर्गत ग्राम बिरौरा निवासी करतार सिंह को गिरफ्तार किया। उसके पास से महिला का मंगलसूत्र बरामद हुआ। साक्ष्यों और गवाहों को सुनने, अभियोजन पक्ष की दलीलों के आधार पर न्यायाधीश ने अभियुक्त करतार को पांच साल की सजा और आठ हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा का फैसला सुनाया है।
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