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नगर पालिका परिषद के वार्डों का चार नवंबर तक होगा आरक्षण, दोबारा आरक्षित नहीं होंगे वार्ड

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ललितपुर। नगर निकाय चुनाव को लेकर भले ही तारीख घोषित नहीं की गईं हों, लेकिन इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। शासन ने वार्डों के आरक्षण का फार्मूला भी तय कर दिया है। फार्मूला के मुताबिक वर्ष 2017 में जो वार्ड आरक्षित थे, वह इस बार उसी वर्ग में आरक्षित नहीं होंगे। शासन ने डीएम से जिले में निकायों के वार्डों का आरक्षण तय करने के लिए चार नवंबर तक प्रस्ताव मांगा है। इसके बाद वार्ड के आरक्षण की स्थिति स्पष्ट होगी।
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नगर विकास विभाग प्रमुख सचिव अमृत अभिजात द्वारा पालिका को भेजे गए पत्र में शासनादेश के अनुुसार नगर पालिका के 26 वार्डों का आरक्षण चक्रानुक्रम में करने के निर्देश दिए गए हैं। पत्र में बताया कि जिन वार्ड में पहले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, पिछड़ा वर्ग या महिला के लिए आरक्षित हो चुके हैं। वह वार्ड अब उसी वर्ग को आरक्षित नहीं किए जाएंगे। हालांकि यह वार्ड अन्य वर्ग में आरक्षित हो सकता है।
पालिका के अधिकारियों के अनुसार अनुसूचित जाति की आबादी वाले वार्डों की को अवरोही क्रम में (घटते क्रम में) रखा जाएगा। इसके बाद शासन द्वारा जारी किए गए तय फार्मूला के अनुसार अनुसूचित जन जाति महिला, अनुसूचित जन जाति पुरुष, पिछड़ी जाति महिला, पिछड़ी जाति पुरुष, सामान्य महिला के क्रम में सीटें आरक्षित की जाएंगी।
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इस फार्मूला के अनुसार नगर पालिका परिषद की कुछ 26 सीटों में अनुसूचित जाति महिला की एक सीट, अनुसूचित जाति पुरुष की दो सीट, पिछड़ा वर्ग महिला की तीन, पिछड़ा वर्ग पुरुष की चार व महिला वर्ग को आरक्षित सीटों में परिवर्तन होना तय माना जाता रहा है। हालांकि चार नवंबर को शासन को भेजे जा रहे वार्डों के प्रस्ताव के बाद वार्ड के आरक्षण की स्थिति स्पष्ट होगी।
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शासन के पत्र मिलते ही तय फार्मूला पर कार्य शुरू कर दिया गया है। पूरा आरक्षण फार्मूला के अनुसार तय कर शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी।
- निहालचंद्र, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद
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