ललितपुर। गैंगस्टर एक्ट के आरोपी पूर्व सपा जिलाध्यक्ष की 1.88 करोड़ से अधिक की चल-अचल संपत्ति कुर्क करने का आदेश जिला मजिस्ट्रेट ने दिया है। गैंगस्टर आरोपी की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई होने से अन्य आरोपियों मेें हड़कंप मचा हुआ है।
समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष तिलक यादव पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। गैंगस्टर एक्ट की विवेचना कर रहे जांच अधिकारी ने जिला मजिस्ट्रेट के सामने पेश की जांच रिपोर्ट में आरोपी तिलक यादव की चल अचल संपत्ति का ब्योरा प्रस्तुत किया था। करीब 1.88 करोड़ रुपये की संपत्ति तिलक यादव की है। जिसमें कृषि भूमि, मकान, पुराना मकान, वाहन और बैंक के फिक्स डिपोजिट शामिल है। जांच रिपोर्ट में बताया गया कि यह पूरी संपत्ति तिलक यादव ने आपराधिक वारदातों को अंजाम देकर अर्जित की है। जांच रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि तिलक यादव एक संगठित गिरोह को संचालित करता है। जिसका लीडर वह स्वयं है और उसके गिरोह में 22 सदस्य शामिल हैं। मंगलवार को जिला मजिस्ट्रेट आलोक सिंह ने गिरोहबंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप में लिप्त तिलक यादव पुत्र गोकुल यादव निवासी बैंक कॉलोनी सिविल लाइन मूल निवासी ग्राम सैपुरा थाना जाखलौन की 1.88 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति की कुर्क करने का आदेश जारी किया। इसके साथ पुलिस को निर्देश दिए कि वह कुर्की करते हुए अवगत कराएं।
यह संपत्तियां होंगी कुर्क
जिला मजिस्ट्रेट ने तिलक यादव की अवासीय, कृषि भूमि, मकान, पुराना मकान जिनकी कीमत 1.80 करोड़ रुपये है। वाहन की कीमत 8,18000 रुपये और विभिन्न बैंकों में फिक्स डिपोजिट के 56,144.37 रुपये को कुर्क करने का आदेश दिया गया है।
50 से अधिक मुकदमे हैं दर्ज
गैंगस्टर के आरोपी पूर्व सपा जिलाध्यक्ष तिलक यादव के खिलाफ जनपद के विभिन्न थानों में पचास से अधिक मुकदमें दर्ज हैं। इनमें मारपीट, हत्या, हत्या का प्रयास, बलात्कार, एससीएसटी एक्ट, चोरी, जमीनों पर अवैध कब्जा, रंगदारी, धमकाना, एकराय होकर हमला करने जैसे आईपीसी की धाराओं के मुकदमे दर्ज है। वहीं पुलिस द्वारा गुंडा, शांतिभंग की कार्रवाई, गैंगस्टर जैसी कार्रवाई भी की गई है।