- अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) ने सुनाया फैसला, 51 हजार रुपये का लगाया जुर्माना
संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) मेराज अहमद ने रिश्तों को तार-तार कर अपनी नाबालिग भतीजी के साथ दुष्कर्म करने वाले चाचा को बीस साल की सजा सुनाई और 51 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक पाक्सो नरेंद्र सिंह गौर ने बताया कि थाना कोतवाली अंतर्गत एक गांव निवासी पीड़ित ने विगत 7 मई 2020 को कोतवाली में तहरीर दी, जिसमें बताया कि दो माह पूर्व उसकी 14 वर्षीय नाबालिग लड़की घर में अकेली थी, तभी परिवार का ही जो उसकी बच्ची का रिश्ते में चाचा लगता है वह आया और उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया, उसकी बच्ची ने यह बात नहीं बताई, जब उसकी बच्ची गर्भ से हो गई। तो यह बात उसे पता चली। घटना की तहरीर पर पुलिस ने आराेपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने आरोपी चाचा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, न्यायाधीश ने सभी साक्ष्यों व गवाहों को ध्यान में रखते हुए, आरोपी को 20 साल कैद की सजा सुनाते हुए, 51 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माने की धनराशि अदा न करने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास की काटना होगा।