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Lalitpur News: चोरों की टोली के सदस्य के दोषी को 15 दिन की सजा

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ललितपुर। अपर सिविल जज की अदालत ने बृहस्पतिवार को 20 साल पुराने मामले में चोरों की टोली का सदस्य होने का दोषी पाते हुए अभियुक्त को पंद्रह दिन का कारावास और 1,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बुढ़वार निवासी हरजू के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिए थे। तब से न्यायालय में मामला लंबित चल रहा था। संवाद
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