संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। हिट एंड रन योजना के तहत प्रतिकर भत्ता दिलाए जाने के संबंध में जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने समिति के साथ बैठक की।
कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि इस योजना के तहत घायल होने की स्थिति में 50 हजार एवं मृत्यु की दशा में 2 लाख प्रतिकर दिया जाता है। जिस तहसील क्षेत्र में दुर्घटना हुई है, वहां उपजिलाधिकारी कार्यालय में आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ घायल होने की दशा में प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति, बैंक खाता संख्या, पते का प्रमाण पत्र ,मुख्य चिकित्साधिकारी के चिकित्सकीय प्रमाणपत्र आदि दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। मृत्यु होने की दशा में प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति, दावेदार व्यक्ति का बैंक खाता संख्या, पते का प्रमाण पत्र, पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा। बैठक में एसपी मोहम्मद मुश्ताक, एडीएम अंकुर श्रीवास्तव, एसडीएम सदर चंद्रभूषण प्रताप, सीओ सदर अभयनारायण राय, एआरटीओ मोहम्मद कय्यूम आदि उपस्थित रहे।
छह माह में 35 अभियोग पंजीकृत: पिछले छह माह में हिट एंड रन के पंजीकृत अभियोगों की संख्या 35 है, जिसमें थाना बानपुर में दो, महरौनी में नौ, जाखलौन में आठ, तालबेहट में तीन, जखौरा में तीन, सौजना में दो, मदनुपर में एक, पाली में दो, बालावेहट में एक और थाना मड़ावरा में तीन अभियोग पंजीकृत हैं।