ललितपुर। न्यायालय ने तीन मिर्च व एक हल्दी नमूना फेल होने पर चार दुकानदारों के ऊपर 29 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अपर जिला मजिस्ट्रेट अंकुर श्रीवास्तव ने खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच में फेल नमूनों के वादों की सुनवाई की। प्रयोगशाला की रिपोर्ट के बाद उन्होंने दुकानदारों का पक्ष सुना। इसके बाद सभी साक्ष्यों को देखते हुए, न्यायालय ने अशोक कुमार साहू पर हल्दी का नमूना फेल होने पर सात हजार रुपये का जुर्माना लगाया। वहीं, मनीष कुमार का मिर्च पाउडर का नमूना फेल होने पर सात हजार, देवेंद्र कुमार जैन निवासी तालबेहट का मिर्च पाउडर का नमूना फेल होने पर पांच हजार रुपये, मयंक जैन का मिर्च पाउडर का नमूना फेल होेने पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही इन सभी व्यापारियों को अंतिम चेतावनी पत्र जारी किया गया है, अगर वह फिर मिलावटी सामग्री बिक्री करते पाए गए, तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ब्यूरो