संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। उपभोक्ता फोरम ने इनवर्टर विक्रेता पर पांच हजार का जुर्माना लगाया है। उपभोक्ता ने करीब 11 वर्ष पूर्व एक इनवर्टर लिया था, जिसकी 60 माह की वारंटी थी, लेकिन वह इससे पहले खराब हो गया। जब दुकानदार से इसकी शिकायत की तो उसने बदला नहीं।
कोतवाली ललितपुर अंतर्गत मोहल्ला पिसनारी निवासी कैलाश नारायण ने एक प्रार्थनापत्र न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में दिया। उसने बताया कि चौबे मार्केट स्थित अभिनंदन सेनेट्री एंड इलेक्ट्रिकल्स के यहां से एक इनवर्टर व बैटरी 30 दिसंबर 2013 में ली थी। दुकानदार ने इनवर्टर की 60 माह व बैटरी पर 33 माह की वारंटी दी थी। उसकी बैटरी वारंटी से पूर्व खराब हो गई। इसकी शिकायत मौखिक रूप से दुकानदार से की गई तो उसने मैकेनिक भेजकर ठीक कराया, लेकिन फिर भी बैटरी ने सही से कार्य नहीं किया। दो बार दुकानदार को सूचित किया, इसके बाद जब उसने बैटरी व इनवर्टर ठीक नहीं किया तो न्यायालय की शरण ली। न्यायालय ने बैटरी इनवर्टर उसी मूल्य का उपलब्ध कराते हुए दुकानदार पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।