फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

बाल विवाह न होने दें: डीएम

विज्ञापन
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

ललितपुर। जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति मिशन वात्सल्य की त्रैमासिक बैठक में डीएम अक्षय त्रिपाठी ने कहा कि बाल विवाह एक कुप्रथा है। बाल विवाह न होने दें। शादी के लिए लड़के की आयु 21 वर्ष और लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। शिक्षा की कमी और कानूनी जानकारी के अभाव के कारण भी बाल विवाह होते हैं। बाल विवाह कराने वाले और उसमें शामिल होने वाले व्यक्तियों जैसे-पंडित, मौलवी, पादरी, माता-पिता, रिश्तेदार, दोस्त इत्यादि के विरुद्ध दंड के रूप में दो साल का कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। इस प्रकार का मामला आने पर उसे पुलिस विभाग, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाल कल्याण समिति, चाइल्डलाइन-1098, जिलाधिकारी को लिखित या मौखिक रूप से सूचना दे सकते हैं। प्रोबेशन कार्यालय, संरक्षण अधिकारी, चाइल्ड लाइन पर भी तत्काल सूचना दे सकते हैं।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें