फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

जिले में धारा 144 लागू

विज्ञापन
police new.jpeg - फोटो : police new.jpeg
विज्ञापन
ललितपुर। जिला मजिस्ट्रेट अन्नावि दिनेश कुमार ने दीपावली पर्व पर असामाजिक तत्वों द्वारा शांति व्यवस्था को भंग करने की आशंका को देखते हुये जिले में धारा 144 लागू कर दी है। जिसके तहत कहीं भी पांच या उससे अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे। जनपद की सीमाओं पर कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र, लाठी, चाकू, भाला आदि लेकर नहीं चलेगा। कोई भी व्यक्ति धार्मिक स्थलों पर भाषण वक्तव्य लिखित या मौखिक रूप से जारी नहीं करेगा। किसी भी धार्मिक स्थल का प्रयोग राजनैतिक उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा। जनपद के समस्त दुकानदारों को फेस कवर/ मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य होगा और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुये दो गज की दूरी बनाकर रखना होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें