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सैक्स स्कैंडल के दो आरोपियों की जमानत खारिज

Fri, 16 Jun 2017 12:20 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
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rape, lalitpur news - फोटो : demo
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सैक्स स्कैंडल के दो आरोपियों की जमानत खारिज
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न्यायालय से नहीं मिली राहत, सभी 12 रिमांड पर
अमर उजाला ब्यूरो
ललितपुर।
गत महीने शहर में चर्चा बने रहे सैक्स रैकेट के दो मुख्य आरोपियों की जमानत बृहस्पतिवार को न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई। अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने उक्त मामले में जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए मामले की गंभीरता को देखते हुए निर्णय दिया।
अपर शासकीय अधिवक्ता खुशीलाल लोधी ने बताया कि गत माह पुलिस के संज्ञान में आए सैक्स रैकेट के मामले में अब तक 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपी वर्तमान में न्यायालय से रिमांड पर चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि उक्त मामले में महिला आरोपी माही उर्फ छाया सिंह और देवेंद्र शुक्ला उर्फ चिंचू महाराज द्वारा प्रभारी अपर सत्र न्यायाधीश (डकैती) मनोज कुमार अग्रवाल की अदालत में जमानत याचिका दायर की गई।
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न्यायाधीश ने उक्त प्रकरण पर सुनवाई करते हुए दोनों अभियुक्तों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। बता दें कि उक्त मामले में गत माह शहर के एक मुहल्ला निवासी व्यक्ति ने पुलिस को बताया था कि उसकी नाबालिग पुत्री को नशीला पदार्थ खिलाकर उसकी आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग करते हुए ढाई माह तक लगातार शारीरिक और मानसिक शोषण किया जा रहा है। उसकी पुत्री को घंटाघर के पास शादीलाल कांप्लेक्स के पीछे वाली गली में चिंचू महाराज के मकान में अविवाहित माही उर्फ छाया सिंह किराए से रहती है ओर उसी मकान से देह व्यापार करती एवं कराती है। इसके अवैध रैकेट में 15 से 24 साल की लड़कियां शामिल हैं,
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जो माही परमार के द्वारा मोबाइल पर संपर्क करके अपने रुम से लेकर ग्राहकों के बताए स्थानों पर माही अपनी स्कूटी द्वारा सप्लाई करती है। सी क्रम में उसकी पुुत्री को आमिर पठान, आलोक द्विवेदी (जो पुलिस विभाग में ही एसओजी में तैनात है), राहुल नायक, गजेंद्र सिंह, हरेंद्र सिंह बुंदेला, कल्यान, राज चौहान, देवेंद्र पटेल, महाराज पिसनारी, यश गुप्ता व एक 65 वर्षीय अज्ञात द्वारा ढाई माह तक दुष्कर्म किया और यह सब माही परमार द्वारा करवाया गया। पीड़ित पिता ने पुलिस को उसकी पुत्री के साथ हुए वाकया को बताया। पिता की तहरीर पर पुलिस ने मामले में सभी के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म, पास्को एक्ट, अनैतिक देह व्यापार अधिनियम की धाराओं के तहत रिपोर्ट दर्ज कर पहले दिन 15 मई को सात आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था, जहां से सभी को चौदह दिन की रिमांड पर जेल भेज दिया था। इसके बाद दो आरोपी महरौनी से पकड़े गए थे और एक ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया था। फिलहाल दो आरोपियों ने ही बृहस्पतिवार को न्यायालय में जमानत याचिका दायर की थी। जिसे न्यायाधीश ने अस्वीकृत कर दिया।
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