ललितपुर। शहर के एक मुहल्ला निवासी एक युवती को बलात्कार के मामले में झूठा बयान देने पर अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम दिनेश कुमार शर्मा ने मुकदमा दर्ज कर युवती को जेल भेजने के आदेश दिए हैं।
दो वर्ष पूर्व 17 मई 2013 को शहर के एक युवक के खिलाफ युवती को ले जाकर बलात्कार करने के मामले में थाना कोतवाली में मामला दर्ज कराया गया था।
उक्त मामले में 14 अक्तूबर 2015 को उक्त युवती द्वारा अपर सत्र न्यायालय में बयान देकर घटना को सही बताया था, लेकिन बुधवार को युवती ने न्यायालय में जिरह के दौरान लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए पूर्व में दिए अपने ही बयानों को झूठा बता दिया।
इस पर न्यायालय ने युवती पर झूठे बयान देने के मामले में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने के आदेश दे दिए। हालांकि, युवती के अधिवक्ता की ओर से उसकी जमानत के लिए अर्जी लगा दी है।