फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

सास व साले की हत्या करने वाले परदोष सिद्ध

Wed, 12 Aug 2015 11:59 PM IST
ललितपुर ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
ललितपुर। अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) हरकेश कुमार की अदालत से थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खोंखरा निवासी एक युवक को अपनी सास व साले को पेट्रोल डालकर आग लगाकर मार डालने के अपराध का दोष सिद्ध हो गया है।
विज्ञापन



थाना बानपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अजनौरा निवासी दिनेश पुत्र उदईंया ने 18 जून 2013 को तहरीर देकर बताया था कि 17 जून 2013 को दिन में करीब चार बजे ग्राम खोंखरा निवासी उसका बड़ा बहनोई जुगल उसके घर आया और उसे व उसके परिवार वालों से पूछने लगा कि उसकी पत्नी मीना व बेटी सीमा कहां है, इस पर घरवालों ने वहां नहीं जाने को कहा। इसी बात को लेकर वह गाली-गलौज करने लगा और गांव में घूमता रहा। रात करीब एक बजे मौका पाकर उसने अपनी सास चमेली बाई व साले दीपचंद को पेट्रोल डालकर आग लगा दी। चीखने- चिल्लाने पर ग्रामीण मौके पर आ गए और आग बुझाकर बचाने का प्रयास किया। लेकिन, तब तक दोनों मां- बेटे बुरी तरह से झुलस चुके थे। ग्रामीणों ने दोनों को जली हुई अवस्था में जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। जहां चमेलीबाई की इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जबकि दीपचंद की 30 जून को मौत हो गई थी।


दीपचंद ने मजिस्ट्रेट के समक्ष जुगल के खिलाफ पेट्रोल डालकर आग लगाने का बयान दिया था, इस पर पुलिस ने अभियुक्त जुगल के खिलाफ धारा 302 व 504 के तहत मामला पंजीकृत कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किए, तब से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था। बुधवार को न्यायाधीश हरकेश कुमार ने अभियोजन पक्ष की दलीलों, साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त जुगल को अपनी सास व साले को पेट्रोल डालकर हत्या करने के अपराध में दोषी करार दिया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेंद्र सिंह यादव ने बताया कि न्यायाधीश द्वारा बृहस्पतिवार को सजा सुनाई जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें