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गैंगेस्टर में दोषी को दो वर्ष की कैद

Tue, 15 Dec 2015 02:15 AM IST
ब्यूरो
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ललितपुर। अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश (उप्र गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप अधिनियम) लोकेश राय की अदालत ने एक अभियुक्त को गैंगेस्टर एक्ट के अपराध में दोषी पाए जाने पर दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया है।
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थाना पाली अंतर्गत ग्राम रजौरा में तत्कालीन थानाध्यक्ष जेपी पांडेय मय हमराही दयाराम व प्रभुदयाल के साथ शांति व्यवस्था को लेकर भ्रमण कर रहे थे। उन्हें जानकारी हुई कि गांव के कालपी उर्फ रामेश्वर उर्फ पगला व जयराम कबूतरा गिरोह बंद बदमाश हैं, जिसका सरगना कालपी उर्फ रामेश्वर है,

जो समय-समय पर लोगों को मारपीट कर गाली- गलौच व धमकी देकर आम जन में भय व्याप्त पैदा किए है, जिससे लोग इनके विरुद्घ रिपोर्ट, शिकायत करने या गवाही देने का साहस नहीं करते हैं। इनके द्वारा किए जाने वाले अपराधों में से इनके खिलाफ थाना पाली में विभिन्न अपराधों की धाराओं में मामले पंजीकृत हैं।  
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जानकारी पर पाली थानाध्यक्ष ने दोनों को गिरफ्तार कर गैंगेस्टर एक्ट के अपराध में मामला दर्ज कर पुलिस विवेचना शुरू की। उक्त मामले में विशेष न्यायाधीश झांसी द्वारा रामेश्वर और जयराम के विरुद्घ 6 अगस्त 2004 को गैंगेस्टर के अपराध में आरोप पत्र प्रस्तुत किए, जबकि 14 मार्च 2012 को जनपद न्यायालय में मामला स्थानांतरित हो गया।

सोमवार को अभियोजन पक्ष की दलीलों, गवाहों व बयानों के आधार पर न्यायाधीश लोकेश राय ने अभियुक्त जयराम को गैंगेस्टर एक्ट के अपराध में दोषी पाते हुए उसे दो वर्ष के कठोर कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुना दी। जबकि, रामेश्वर की इस दौरान मृत्यु हो गई। मामले की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता तिलक सिंह यादव ने की।
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