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एक भैंस चोर को पांच वर्ष की सजा

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भैंस चोर को पांच वर्ष की सजा
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ललितपुर। मध्य प्रदेश के जंगलों से आठ भैंसों की चोरी करने के अपराध में दोषी पाते हुए एक अभियुक्त को अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम मनोज कुमार शुक्ला की अदालत ने पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यही नहीं दो हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। इस मामले में लिप्त एक अन्य अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ, इसके खिलाफ वैधानिक प्रक्रिया के तहत वारंट जारी किए जाएंगे।
सहायक शासकीय अधिवक्ता लखनलाल यादव ने बताया कि एक वर्ष पूर्व थाना मड़ावरा के हेड कांस्टेबल माता प्रसाद ने थाने में दी तहरीर में बताया था कि गत वर्ष 27 जुलाई 2016 को दल के साथ वांछित अभियुक्तों की तलाश में क्षेत्र में थे। जब वह ग्राम लुहर्रा एवं डोंगरा से प्यासा गांव की ओर जा रहे थे ओर चौका जाने वाली सड़क के पास तिराहे पर आए तो दो आदमी आठ भैंसों को हांकते हुए ग्राम प्यासा की ओर ले जाते दिखाई दिए।
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शक होने पर उन्हें रुकने के लिए कहा तो वह नहीं रुके और आगे बढ़ते हुए भागने का प्रयास करने लगे। इस पर उन्होंने दबिश देकर पांच बजे चौका तिराहे की ओर से मय आठ नग भैंसों के साथ गिरफ्तार कर लिया। नाम पता पूछने पर एक ने अपना नाम थाना मड़ावरा अंतर्गत ग्राम भौंटा निवासी मोहन पुत्र खुमान और दूसरे ने अपना नाम चउदे पुत्र पंखू अहिरवार बताया। पूछताछ में उन्होंने बताया था कि वह मध्य प्रदेश के मालथौन के जंगलों से भैंसे चोरी करके लाए हैं। इन भैंसों को वह ललितपुर बेचने के लिए ले जा रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। तहरीर के आधार पर थाना मड़ावरा पुलिस ने उक्त दोनों व्यक्तियों मोहन व चउदे के खिलाफ भैंस चोरी का मामला दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया थे। तब से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन था। बता दें कि उक्त मामले में मालथौन से आठ भैंसे एक जुलाई 2016 को चुराई गई थीं, इसकी रिपोर्ट भैंस स्वामी मध्य प्रदेश के मालथौन निवासी कल्लू यादव ने मालथौना थाना में दर्ज कराई थी। उक्त भैंसों को उसने बाद में महरौनी कोर्ट से विधि पूर्वक छुड़ाया था। शुक्रवार को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश की गई दलीलों, साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर अपर सत्र न्यायालय ने एक अभियुक्त चउदे को दोषी पाते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर उसे दो माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। उक्त मामले में लिप्त एक अन्य अभियुक्त मोहन न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ, इस पर न्यायालय द्वारा बाद में निर्णय लिया जाएगा। हालांकि उक्त अनुपस्थित अभियुक्त को न्यायालय में पेश कराने के लिए विधिक कार्रवाई की गई।
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