दो जिला बदर, दो के शस्त्र लाइसेंस निरस्त
ललितपुर। जिला मजिस्ट्रेट ने दो अपराधियों को जिला बदर कर दिया है और दो के शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। जिला मजिस्ट्रेट मानवेंद्र सिंह ने उप्र गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत थाना ललितपुर के ग्राम दैलवारा निवासी प्रकाश कुशवाहा पुत्र जूजे कुशवाहा और थाना पूराकलां के ग्राम पूराखुर्द निवासी अशोक पुत्र प्रभु यादव को छह-छह महीने के लिए जिले की सीमा के बाहर रहने के आदेश जारी कर जिला बदर कर दिया। इसी तरह उन्होंने कहा कि थाना ललितपुर के ग्राम मिर्चवारा व हाल मोहल्ला रावतयाना चौकाबाग निवासी आल्हा प्रसाद निरंजन एवं ग्राम मिर्चवारा और हाल मोहल्ला रावतयाना चौकाबाग निवासी अतर सिंह के बीच आपसी विवाद के चलते शस्त्र के दुरुपयोग की आशंका है, जिस कारण उक्त व्यक्तियों के पास शस्त्र रहना जनहित के लिए उचित नहीं है। अत: भारतीय शस्त्र अधिनियम की धारा 17(3) के तहत दोनों व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए। बता दें कि आल्हा प्रसाद निरंजन समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं। करीब तीन महीने पहले भाई से जमीनी विवाद में फायरिंग की गई थी।