ललितपुर। उपभोक्ता फोरम ने स्वास्थ्य बीमा कंपनी केयर हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड पर दस हजार रुपये जुर्माना लगाया है। साथ ही क्लेम की धनराशि अदा करने का फैसला सुनाया है। थाना कोतवाली अंतर्गत अंकित रावत ने एक प्रार्थनापत्र न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में दिया। बताया कि केयर हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड से उन्होंने एक स्वास्थ्य बीमा पालिसी ली थी। तीस हजार रुपये प्रीमियम दो जनवरी 2021 में जमा किया था। जिसमें 20 लाख रुपये तक का रिस्क कवर था। इसी दौरान 29 जून 2021 को रोम इटली में उसका एक्सीडेंट हुआ। इलाज में 1.99 लाख रुपये खर्च हुए। उसने कंपनी के इंदौर स्थित कार्यालय में क्लेम किया। लेकिन उसका भुगतान नहीं हुआ। न्यायालय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष सीताराम वर्मा, सदस्य रफिया खातून, ओमप्रकाश विश्वकर्मा ने कंपनी को क्लेम की धनराशि सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान करते हुए कंपनी पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया। संवाद