संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। मोहल्ला रामनगर निवासी अमित कुमार वर्मा ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में एक प्रार्थनापत्र दिया। उसने बताया कि उसकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, बीमा अवधि पूर्ण नहीं हुआ था, इसके बाद भी बीमा कंपनी ने क्लेम की धनराशि अदा नहीं की। न्यायालय ने क्लेम की धनराशि वाद दायर करने की अवधि से सात प्रतिशत ब्याज की दर से चुकाने का निर्णय सुनाते हुए दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
उपभोक्ता अमित कुमार बताया कि उसने अपनी कार का बीमा एसबीआई के जनरल इंश्योरेंस से कराया था। बीमा की वैधता 18 दिसंबर 2015 से 17 दिसंबर 2020 तक थी। 23 मई 2020 को उसकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, दो लोग घायल भी हुए। क्षतिग्रस्त गाड़ी का क्लेम दाखिल किया, लेकिन बीमा कंपनी ने क्लेम नहीं दिया। उसने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में वाद दायर किया। न्यायालय ने बीमा कंपनी को क्लेम की धनराशि 2 लाख 72 हजार 278 रुपये अदा करते हुए दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।