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Lalitpur News: उपभोक्ता फोरम ने पीएनबी मेटलाइफ पर लगाया दस हजार का जुर्माना

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संवाद न्यूज एजेंसी
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ललितपुर। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने प्रीमियम अदा करने के बाद भी क्लेम की पांच लाख राशि अदा नहीं की। उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने कंपनी पर क्लेम धनराशि ब्याज सहित अदा करते हुए दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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थाना कोतवाली अंतर्गत तालाबपुरा निवासी संतोष कुमार व उनकी पत्नी मीना देवी ने प्रार्थनापत्र जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग को दिया। उन्होंने बताया कि पीएनबी मेटलाइफ इंश्याेरेंस कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी ली थी, जिसका प्रीमियम राशि 14778 रुपये वार्षिक जमा कराई जा रही थी। मीना देवी की अचानक चार मार्च 2021 को तबीयत खराब हो गई, जिसके इलाज में जो रुपया खर्च हुआ, उसका क्लेम कंपनी को किया गया, लेकिन कंपनी ने जब भुगतान नहीं किया तो पांच लाख रुपये का क्लेम उन्हाेंने दाखिल किया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष सीताराम वर्मा, सदस्य ओमप्रकाश विश्वकर्मा, रफिया खातून ने कंपनी को पांच लाख रुपये क्लेम के सात प्रतिशत ब्याज की दर से अदा करने का फैसला सुनाते हुए जुर्माना लगाया है।
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