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Lalitpur News: उपभोक्ता न्यायालय ने वाहन बीमा कंपनी पर लगाया 10 हजार का जुर्माना

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ललितपुर। उपभाेक्ता न्यायालय ने वाहन बीमा कंपनी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। समय से क्लेम पास न करने पर पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली थी।
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थाना कोतवाली अंतर्गत निवासी मोहम्मद कलीम ने न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में प्रार्थनापत्र दिया। जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से अपने वाहन (यूपी 94 ई 9011) का बीमा कराया था। 10 जुलाई 2017 में कराए बीमा की एक साल वैधता थी। इस बीच उसका वाहन दुघर्टनाग्रस्त हो गया। इसके बाद उसने बीमा क्लेम के लिए आवेदन दिया। उपभोक्ता न्यायालय ने बीमा कंपनी को 20200 रुपये क्लेम के अदा करने व दस हजार रुपये जुर्माना देने का आदेश दिया। संवाद
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