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Lalitpur News: दो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

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संवाद न्यूज एजेंसी
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ललितपुर। अपर सत्र न्यायाधीश (एससीएसटी एक्ट) की अदालत ने दो अलग-अलग मामले में दो आरोपियों की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
थाना गिरार अंतर्गत ग्राम बड़ा इकौना निवासी जगवेंद्र अहिरवार ने थाना में तहरीर देकर गांव के ही रामू लोधी के खिलाफ गालियां देने, मारपीट व जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने के मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दूसरे मामले में थाना गिरार के ग्राम बैरवारा निवासी गनेश प्रसाद धोबी ने महरौनी थाने में तहरीर देकर गांव के ही पप्पू राजा के खिलाफ गालियां देते हुए मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने और जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सोमवार को दोनों आरोपियों ने न्यायालय में जमानत याचिकाएं पेश की थीं। इस पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने दोनों की जमानत याचिकाएं निरस्त कर दीं। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार लिटौरिया ने बताया कि ग्राम बैरवारा के मामले में आरोपी के खिलाफ न्यायालय ने वारंट जारी किया था। इसके बाद उसे 26 अक्तूबर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। वहां से इसे जेल भेज दिया था। अब न्यायालय ने उसकी जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
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