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Lalitpur News: सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

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ललितपुर। बैंक से लोन दिलाने के नाम पर बंदूक की नोक पर महिला से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका सोमवार को विशेष न्यायाधीश एससीएसटी की अदालत ने खारिज कर दी। थाना नाराहट अंतर्गत एक गांव की महिला ने कोतवाली में बीते एक जून काे कोतवाली ललितपुर में तहरीर देकर बताया था कि उसने ग्राम डोंगराकलां निवासी आशीष वंशकार से लोन लेने के लिए बात की थी, जिस पर उसने उससे आधार कार्ड, बैंक पासबुक आदि ले लिए थे। उसके बुलाने पर वह बस स्टैंड पहुंची, जहां से आरोपी उसे अपने साथ बाइक से अज्ञात स्थान पर कमरे में ले गया, जहां उसने बैंक अधिकारी व ऑफिस के बारे में पूछा और बाहर जाने लगी, जिस पर उसने अपने एक साथी को फोन करके बुला लिया, जो बंदूक लिए था। उन्होंने उसके बेटे को जान से मारने की धमकी दी और उसके साथ दुष्कर्म किया। उन्होंने उसका वीडियो व फोटो भी बनाई और शिकायत करने पर वायरल करने की धमकी दी। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने एक नामजद समेत दो आरोपियों पर रिपोर्ट दर्ज कर ली थी और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस मामले में आरोपी ने विशेष न्यायाधीश एससीएसटी न्यायालय में सोमवार को जमानत याचिका पेश की, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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