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Lalitpur News: आयुध अधिनियम में दोषी को जेल में बिताई अवधि की सजा

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ललितपुर। महरौनी एसीजेएम न्यायालय में नौ वर्ष पुराने आयुध अधिनियम के मामले में एक अभियुक्त को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई अवधि की सजा सुनाई है।
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थाना महनौनी में तैनात उपनिरीक्षक वीर सिंह ने नौ वर्ष पूर्व 31 मार्च 2014 को महरौनी थाने में तहरीर देकर बताया था कि वह हमराही सिपाहियों के साथ महरौनी से ललितपुर जाने वाले रोड से लिंक रोड जेरिया ग्राम की ओर बढ़े तो एक संदिग्ध व्यक्ति आता दिखाई दिया और पुलिस को देखकर तेजी से भागने लगा। शक होने पर उन्होंने उसे आगे जाकर पकड़ लिया और तलाशी व पूछताछ की तो उसके पास से कट्टा व तीन कारतूस बरामद हुए। उसके खिलाफ मध्य प्रदेश के मालथौन में भी लूट का मुकदमा पंजीकृत है। जिस पर महरौनी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आयुध अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया था। इसके बाद महरौनी पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिए थे। तब से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन था। अब एसीजेएम महरौनी में उक्त मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पेश की गई दलीलों, साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर सुनवाई की गई और अभियुक्त को आयुध अधिनियम में दोषी पाते हुए जेल में बिताई अवधि और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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