बाल विवाह पर रहेगी नजर
ललितपुर। अक्षय तृतीया पर हर साल शादी समारोह आयोजित किए जाते हैं। इस दौरान समाज के कुछ लोग लड़का व लड़की की शादी निर्धारित आयु 21 वर्ष व 18 वर्ष से पहले कर देते हैं। ऐसे में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत बाल विवाह पर दो वर्ष की सजा या जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। जिला प्रोबेशन अधिकारी सुरेंद्र कुमार पटेल ने सभ्यजनों से बाल विवाह को हतोत्साहित करने के लिए कहा है। साथ ही कहा है कि इसकी सूचना जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय, थाना, 181 महिला हेल्पलाइन पर दे सकते हैं। इस बार अक्षय तृतीया सात मई को मनाई जा रही है।