संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। अपर सत्र विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट नवनीत कुमार ने अपहरण कर दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा व 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। तीन वर्ष पूर्व युवक ने घटना को अंजाम दिया था। न्यायाधीश ने इस प्रकरण में 9 सितंबर को दोष सिद्ध कर दिया था। शुक्रवार को सजा के बिंदुओं पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया।
विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र सिंह गौर ने बताया कि थाना कोतवाली अंतर्गत एक मोहल्ला की पीड़िता ने सात अप्रैल 2021 को कोतवाली पुलिस को पत्र दिया। उसने अपनी नाबालिग पुत्री के गायब होने व फुसला कर ले जाने की शिकायत की थी। जुलाई में पुलिस ने उसकी पुत्री को शाहरुख निवासी गांव सलेमपुर थाना सोरों जनपद कासगंज के पास से बरामद किया। पुलिस ने अपहरण व दुष्कर्म के धाराओं में आरोपी को जेल भेजा। साक्ष्यों व अभियोजन पक्ष की दलीलों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को 20 साल की सजा सुनाई।