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प्रमाण पत्र न लेने पर किए जाएंगे पंजीयन निरस्त

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प्रमाण पत्र न लेने पर होंगे पंजीयन निरस्त
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ललितपुर। सोमवार को जिले में संचालित नर्सिंग होम, क्लीनिक व पैथोलॉजी लैब संचालक की बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्रमाण पत्र लेने के निर्देश दिए। सीएमओ डॉ. प्रताप सिंह ने कहा कि जिले में संचालित सभी स्वास्थ्य इकाइयों को प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है। अन्यथा इकाइयों का पंजीयन निरस्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेडिकल कचरा को खुले में फेंकने से संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा रहता है। खुले में फेंकने से इसका निस्तारण नहीं हो पाता है। ऐसे में गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीज की बीमारी अन्य लोगों को भी हो सकती है। इससे बचाव करने के लिए कचरा का निस्तारण करना आवश्यक है। नोडल अधिकारी डॉ. आरके सोनी ने बताया कि मानक के अनुसार ही मेडिकल बायोवेस्ट मेटेरियल को रखें और पॉलिथीन में सुरक्षित रखें। इस दौरान 40 से अधिक स्वास्थ्य इकाइयों के आवेदन भरे गए। क्षेत्रीय यूनानी अधिकारी डॉ. नारायनदास व नर्सिंग होम, क्लीनिक संचालक व पैथोलॉजी संचालक मौजूद रहे।
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